झांसी न्यूज डेस्क: झांसी की अदालत ने हत्या के एक मामले में चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) मोहम्मद नेयाज अहमद अंसारी की अदालत ने सभी दोषियों पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह फैसला 2016 में हुए एक हत्याकांड के मामले में आया, जिसमें एक व्यक्ति की बेरहमी से पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी।
मामला 29 अगस्त 2016 का है, जब बख्तर गांव के राघवेंद्र सिंह ने मऊरानीपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि उनके भाई अरविंद सिंह खेत में काम कर रहे थे, तभी गांव के ही दबंग हर प्रसाद, भागीरथ, सतीश, सत्यभान और एक नाबालिग हाथों में लाठी, फरसा और कुल्हाड़ी लेकर वहां पहुंचे। आरोपियों ने गाली-गलौज करते हुए अरविंद पर जानलेवा हमला कर दिया। सिर, हाथ और पैर पर गंभीर चोटें आने से अरविंद लहूलुहान हो गए। शोर सुनकर गांववाले मौके पर पहुंचे तो हमलावर डराने-धमकाने के बाद फरार हो गए।
घटना के बाद घायल अरविंद को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर चार्जशीट दाखिल की थी। अदालत में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की मजबूत दलीलों के आधार पर चार आरोपियों को दोषी करार दिया गया और उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई गई। वहीं, नाबालिग आरोपी पर अलग से सुनवाई जारी है।